क्या और कैसे होती हे "E-voting
Investor शेयरहोल्डर के तौर पर शेयर मीटिंग के दौरान वोट देकर कंपनी के अहम फैसलों में शामिल हो सकता है
investor मीटिंग में वोट तो दे सकता हें लेकिन मिटिग में कंपनी पोस्टल बैलेट भेजना प्रॉक्सी वोटिंग जैसा हे और ऐसा करना मुश्किल हे शेयर holder अब "E -voting "के ऑप्शन के माध्यम से डिसीजन बनाने के प्रोसेस में भाग ले सकता हे और ये अधिकार या ये ऑप्शन NSDL या CDSL द्वारा देखने को मिलता हे
"E-voying " सूचना
investor को पोस्टल बैलेट या "E -voting "के ऑप्शन के माध्यम के जरिये बिल पास करने के बारे में जानकारी e -mail या लेटर द्वारा भेजी जाती हे इस सूचना में "E -voting "के लिए मीटिंग कस नोटिस व पास होने वाले बिल की जानकारी ,पोस्टल बैलेट फॉर्म।,user id के साथ password ,"e -voting "इवेंट नंबर भेजा जाता हे | और ये सब आपको email के माध्यम के आपको इनकी जानकारी मिलती हे
किस किस को अधिकार होता हे "E -voting "का
बिल पास करने के लिए नोटिस भेजे जाने की तारीख तक जिन लोगो के पास वो शेयर या कंपनी में हिंस्सा होगा तो वो उस शेयर की "E -voting "में भाग ले सकता हे और E voting के लिए जरूरी नहीं हे की उसके पास शेयर डीमैट के फॉर्म में हो शेयर लोगो के पास फिजिकल फॉर्म या डीमैट फॉर्म में हो तो उसे E voting में vote की इजाजत होती हैं पर E voting में जरूरी नहीं हे सब को भाग लेना यह ऑप्शनल होता हे जैसे देश को चलाने के लिए वोट देना ऑप्शनल होता हे उसी प्रकर आप किसी शेयर की E वोटिंग में भाग ले भी सकते हे और नहीं भी |
रजिट्रेशन कैसे करे और वोट कैसे देवे
निवेशक NSDL या CDSL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, जिस संकल्प के लिए मतदान होना है, एक वेब पेज प्रदर्शित होता है। शेयरों की संख्या बताने के बाद निवेशक को यह चुनना होगा कि वह प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करना चाहता है या इसके खिलाफ। और एक निवेश किसी में भी बिना किसी दबाव के वोट कर सकता हे जिस प्रकार देश में होने वाले वोट में आप कोनसा भी या किसी को वोट कर सकते हो उसी प्रकार "E -voting "में आप कुछ भी वोट कर सकते हो पर E -voting में आप प्रस्ताव के समर्थन या उसके खिलाफ वोट कर सकते हो या वोट नहीं करने का भी सोच सकते हो
vote करने की समय अवधि कितनी होती हे
जो नोटिस आपको ईमेल के द्वारा प्राप्त होता हे उसमें "E -voting "की समय अवधि की जानकारी भी होती हे । पोस्टल बैलेट से वोट डालने के लिए जितना समय दिया जाता है, उतना ही समय ई-वोटिंग के लिए भी निर्धारित रहता है।और आपको बहुत अच्छा समय मिलता हे जिसमे आप आसानी से आपने E -voting का यूज कर vote दे सकते हे
ध्यान रखने वाली बात
आप या तो E -voting सुविधा का उपयोग करके या पोस्टल बैलेट (डाक ) भेजकर मतदान कर सकते हैं, लेकिन दोनों सुविधाओं का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर दोनों का साथ यूज करते हो तो आपके वोट का अवैध घोषित होंने की संभावना रहती हे
ई-वोटिंग का विकल्प चुनने वाले निवेशकों को यह फायदा होता है कि वे अंतिम तिथि तक अपना वोट डाल सकते हैं। इससे उनके वोट के अवैध घोषित होने का खतरा नहीं रहता है। अवैध जब होता हे जब आप पोस्टल बैलेट (डाक)के माध्यम से वोट करते हे तो कभी आपका डाक पहुचंने में देर हो जाती हे और वोटिंग बंद हो जाने के कारण आपका वोट अवैध हो जाता हे
"E -voting व् vote सबका अधिकार हे और सभी को अपने अधिकार का इतेमाल करना चाहिए
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